ऑनलाइन ठगी और सेक्सटॉर्शन में शामिल लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई

परिवार के सदस्यों पर भी लग सकती है वीज़ा रोक, विदेश मंत्री मार्को रुबियो की घोषणा

DATE: 23 July 2026

DESK: India Time Report TV Desk

LOCATION: Washington D.C., United States

अमेरिका ने साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए नई वैश्विक वीज़ा प्रतिबंध नीति (Visa Restriction Policy) की घोषणा की है। यह जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस बयान में दी।

नई नीति के तहत साइबर अपराध, ऑनलाइन निवेश ठगी (Cyberscams) और सेक्सटॉर्शन (Sextortion) जैसे अपराधों में शामिल या सहयोग करने वाले व्यक्तियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। कुछ मामलों में उनके तत्काल परिवार के सदस्य भी इस कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, ट्रंप प्रशासन साइबर अपराध से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ प्रतिबंध, कानूनी कार्रवाई, संपत्ति जब्ती, प्रत्यर्पण और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग समेत सभी उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल करेगा।

प्रेस बयान में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2024 में ऑनलाइन निवेश ठगी से अमेरिकी नागरिकों को कम से कम 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। बयान के अनुसार, ऐसे कई नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आपराधिक संगठनों द्वारा संचालित किए जाते हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि इस नई नीति का उद्देश्य साइबर अपराध से जुड़े नेटवर्क पर दबाव बढ़ाना और अमेरिकी नागरिकों को ऑनलाइन ठगी व सेक्सटॉर्शन जैसे अपराधों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है।

SOURCE: U.S. Department of State (Official)

PHOTO SOURCE: U.S. Department of State (Official File Photo)

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यह समाचार अमेरिकी विदेश विभाग (U.S. Department of State) द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस बयान के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें उल्लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार के आधिकारिक वक्तव्य पर आधारित है। India Time Report TV इस समाचार को तथ्यात्मक एवं निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करता है तथा किसी देश, सरकार, संगठन या व्यक्ति के समर्थन अथवा विरोध का दावा नहीं करता। यदि इस विषय पर कोई नया आधिकारिक अपडेट या स्पष्टीकरण जारी होता है, तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

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By India Time Report TV Desk

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