सादाबाद इंटर कॉलेज में पॉक्सो जागरूकता कार्यक्रम में शामिल छात्र-छात्राएंसादाबाद इंटर कॉलेज में पॉक्सो जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मौजूद छात्र-छात्राएं।

सैकड़ों छात्र-छात्राओं के बीच बाल सुरक्षा और कानूनी अधिकारों पर हुई चर्चा, बच्चों को बताए गए जरूरी नियम, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ऑनलाइन गेमिंग तक खतरे की जानकारी,

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी सावधानी जरूरी, गलत संदेश या फोटो-वीडियो पर चुप न रहने का संदेश; पढ़िए पूरी खबर

सादाबाद। बच्चों की सुरक्षा को लेकर सादाबाद इंटर कॉलेज में बुधवार को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को पॉक्सो अधिनियम-2012, उनके कानूनी अधिकारों और किसी परेशानी की स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा तिवारी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों को सरल तरीके से समझाया। उन्होंने बताया कि पॉक्सो कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है।

बच्चों को बताया—खतरा सिर्फ स्कूल या सड़क तक सीमित नहीं

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को यह भी समझाया गया कि डिजिटल दौर में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां केवल स्कूल, घर या सड़क तक सीमित नहीं हैं। इंटरनेट और सामाजिक माध्यमों के जरिए भी बच्चों को परेशान करने या उनका गलत फायदा उठाने की कोशिश हो सकती है।

इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सऐप, ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो कॉल जैसे माध्यमों पर अनजान लोगों से बातचीत करते समय सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर दिया गया।

विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा निजी फोटो या वीडियो मांगना, आपत्तिजनक सामग्री भेजना, गलत बातचीत के लिए दबाव बनाना या किसी तरह का अनुचित व्यवहार करना गंभीर संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में डरने या बात छिपाने के बजाय तुरंत किसी भरोसेमंद अभिभावक, शिक्षक या संबंधित अधिकारी को जानकारी देना जरूरी है।

पॉक्सो कानून और बच्चों के अधिकारों पर हुई सीधी बातचीत

कार्यक्रम में बच्चों को यह भी बताया गया कि कानून का उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि सही जानकारी के जरिए बच्चों को पहले से जागरूक और सुरक्षित बनाना भी है।

बच्चों को व्यक्तिगत सीमाओं, सहमति, भावनात्मक समझ और सुरक्षित व्यवहार से जुड़े जरूरी पहलुओं की जानकारी दी गई। साथ ही यह समझाया गया कि किसी गलत घटना का सामना होने पर उसे छिपाने के बजाय उचित माध्यम से रिपोर्ट करना जरूरी है।

कार्यक्रम में यह संदेश भी दिया गया कि बच्चों को किसी भी परेशानी की स्थिति में अकेले उसका सामना नहीं करना चाहिए। अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, ताकि बच्चे बिना डर अपनी बात सामने रख सकें।

बच्चों को समझाया—गलत घटना पर आवाज उठाना जरूरी

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि अगर उनके साथ या किसी दूसरे बच्चे के साथ गलत व्यवहार होता है तो उसे छिपाना समस्या को बढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति में भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को जानकारी देना और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लेना जरूरी है।

हाथरस जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 भी उपलब्ध हेल्पलाइन के रूप में दर्ज है।

सादाबाद इंटर कॉलेज में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो कानून और बाल सुरक्षा के बारे में समझाते अधिकारी। | Nitin Kumar / ITRTV

कार्यक्रम में मौजूद रहे कई प्रमुख लोग

कार्यक्रम में प्रधानाचार्य राजेश कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाथरस से करुण चौधरी एवं उर्मिला देवी, मेवाराम, धर्मवीर सिंह गंधार, कपिल गुप्ता, शादाब खान, प्रदीप कुमार गौतम, अधिवक्ता राहुल मित्तल सहित अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। मंच से बच्चों को कानून की जानकारी लेने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी अनुचित स्थिति में समय रहते मदद लेने का संदेश दिया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य संदेश यही रहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल कानून लागू करने की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के बीच जागरूकता भी सुरक्षा की अहम कड़ी है।

SOURCE: Nitin Kumar, State Bureau, UP | ITRTV

PHOTO/VIDEO: Nitin Kumar / ITRTV

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