Lok Sabha Secretariat file photo related to UPI payment law amendment billलोकसभा में यूपीआई भुगतान कानून संशोधन विधेयक से संबंधित कार्यवाही की फाइल फोटो।

डिजिटल भुगतान करने वालों के लिए बड़ा अपडेट, यूपीआई लेनदेन पर शुल्क को लेकर नियमों में बदलाव का रास्ता साफ।

लोकसभा ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून में संशोधन वाला विधेयक पारित किया, सरकार अधिसूचना के जरिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के नियम तय कर सकेगी।

DATE: 07 August 2026

LOCATION: New Delhi

संसद से क्या फैसला हुआ?

लोकसभा ने Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक में Payment and Settlement Systems Act, 2007 सहित अन्य कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है।

यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर क्या असर पड़ सकता है?

विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार को अधिसूचना के माध्यम से यह तय करने का अधिकार होगा कि किन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर संबंधित प्रावधान लागू होंगे। साथ ही, संशोधन में यह भी प्रावधान है कि बैंक या सिस्टम प्रदाता अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों से भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकेंगे।

विधेयक में और क्या शामिल है?

इस विधेयक में आयकर अधिनियम, 2025 तथा वित्त अधिनियम, 2026 से जुड़े कई कर प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार के अनुसार इन बदलावों का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, निवेश को प्रोत्साहन देना और वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप कर व्यवस्था में आवश्यक सुधार करना है।

आगे क्या होगा?

लोकसभा से पारित होने के बाद विधेयक की आगे की संसदीय और संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने पर संबंधित प्रावधान लागू किए जाएंगे। जिन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर नियम लागू होंगे, उनकी जानकारी केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से जारी करेगी।

SOURCE: Lok Sabha Bill – Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026

PHOTO SOURCE: Parliament of India (File Photo)

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यह समाचार लोकसभा में प्रस्तुत/पारित आधिकारिक विधेयक एवं सार्वजनिक दस्तावेज़ के आधार पर प्रकाशित किया गया है। India Time Report TV तथ्यात्मक, निष्पक्ष एवं जिम्मेदार रिपोर्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है। यह सामग्री किसी भी देश, सरकार, संगठन, विभाग, व्यक्ति या राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं करती। यदि संबंधित प्राधिकरण द्वारा कोई आधिकारिक संशोधन, स्पष्टीकरण या अद्यतन जारी किया जाता है, तो समाचार को आवश्यकतानुसार अपडेट किया जा सकता है।

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By Harish Kumar

Harish Kumar is the Director of India Time Report Media Network. He oversees editorial operations and is committed to factual, impartial and responsible journalism. His focus is on official announcements, national affairs, technology, business and international news.