मुंबई में महिला पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार मामले में अदालत के फैसले से संबंधित बॉम्बे हाईकोर्ट और महिला पुलिसकर्मी की प्रतीकात्मक तस्वीरमहिला पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार के मामले में मुंबई की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई। | प्रतीकात्मक तस्वीर

ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी के साथ अश्लील इशारे और गाली-गलौज, 2018 में दर्ज हुआ था केस!

तीन धाराओं में छह-छह महीने की सजा और जुर्माना—आठ साल पुराने मामले में अदालत का फैसला, जानिए पूरी खबर।

मुंबई। ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार के मामले में मुंबई की अतिरिक्त सत्र अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। मुंबई पुलिस के 22 सितंबर 2026 के प्रेस नोट के अनुसार, अदालत ने 21 सितंबर 2026 को गोवंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में यह फैसला सुनाया।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान सरोज दयोधन सी. के रूप में दर्ज है। मामला गोवंडी पुलिस स्टेशन के अपराध क्रमांक 216/2018 से संबंधित है।

2018 में दर्ज हुई थी शिकायत

जानकारी के अनुसार, घटना 21 अगस्त 2018 की है। उस समय शिकायतकर्ता महिला पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था संभालने की ड्यूटी कर रही थीं। आरोप था कि आरोपी ने उनके प्रति अश्लील इशारे किए और अश्लील गाली-गलौज की। पुलिस के मुताबिक, इस व्यवहार से महिला पुलिसकर्मी की गरिमा को ठेस पहुंची।

शिकायत मिलने के बाद गोवंडी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 354(ए) और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

तीन धाराओं में सुनाई गई सजा

मुंबई की अतिरिक्त सत्र अदालत, कोर्ट नंबर 34 ने 21 सितंबर 2026 को आरोपी को दोषसिद्धि के बाद अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक, धारा 353 के तहत छह महीने का कारावास और 500 रुपये जुर्माना, धारा 354(ए) के तहत छह महीने का कारावास और 500 रुपये जुर्माना तथा धारा 509 के तहत छह महीने का कारावास और 500 रुपये जुर्माना लगाया गया।

यह भी बताया गया है कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक संबंधित प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त एक महीने के कारावास का उल्लेख है। तीनों सजाओं को साथ-साथ चलाने या अलग-अलग चलाने की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

जांच और अभियोजन की भूमिका

पुलिस के अनुसार, मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक प्रियंका पाटील ने की। सरकारी अभियोजक ज्योति सावंत और पैरवी अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक अजय यादव ने अदालत में मामले की पैरवी की। जांच, साक्ष्यों के संकलन और न्यायालय में अभियोजन पक्ष की प्रस्तुति को फैसले में महत्वपूर्ण बताया गया है।

मुंबई पुलिस ने इस कार्रवाई को संबंधित अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई उल्लेखनीय कार्यवाही बताया है।

SOURCE: Mumbai Police Press Note

PHOTO: प्रतीकात्मक तस्वीर / ITRTV Graphics

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खबर मुंबई पुलिस की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। India Time Report TV™ का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं है।

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By Harish Kumar

Harish Kumar is the Director of India Time Report Media Network. He oversees editorial operations and is committed to factual, impartial and responsible journalism. His focus is on official announcements, national affairs, technology, business and international news.

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